CID and CBI kya Hai-Full Form of CID and CBI
CID and CBI kya Hai-Full Form of CID and CBI

सीबीआई और सीआईडी का नाम अक्सर आपने अखबार में पढ़ा होगा या टीवी में सुना होगा लेकिन क्या आप जानते है कि ये दोनों क्या है और किसके अंतर्गत कार्य करती है. तो आप को बता दें कि ये दोनों ही भारत ही दो अलग-अलग जांच एजेंसियां है जिनका जांच करने का डिपार्टमेंट भी अलग-अलग है. सीआईडी किसी प्रदेश में होने वाली घटनाओं की जांच करती है जो राज्य सरकार के आदेश पर काम करती है. वहीं बात करें सीबीआई की तो ये पूरे देश में होने वाली घटनाओं की जांच करती है और ये केंद्र सरकार, हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट के आदेशों पर काम करती है.
CID क्या है
CID का पूरा नाम है Crime Investigation Department यह एक ऐसी जांच एजेंसी है जो केवल राज्य स्तर के अपराधिक मामलों की जाँच करती है यानी राज्य में किसी भी जगह जो भी दंगे, हत्या, अपहरण, चोरी के मामले होते हैं उनकी जांच की जिम्मेदारी CID की होती है. सीआईडी एक राज्य में पुलिस का जांच और खुफिया विभाग होता है. आपको बता दे इसकी स्थापना अंग्रेजो के समय यानी पुलिस आयोग की सिफारिश पर ब्रिटिश सरकार ने 1902 में की थी. हर राज्य की अलग अलग सीआईडी जांच एजेंसी होती है जिनके संचालन का अधिकार राज्य की सरकार या राज्य के हाई कोर्ट के पास होता है यानी राज्य सरकार या फिर हाई कोर्ट राज्य के किसी अपराधिक मामले को सुलझाने की जिम्मेदारी सीआईडी को सौंपती है. इसमें शामिल होने के लिए पुलिस कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है.
CBI क्या है
CBI का पूरा नाम होता है Central Bureau of Investigation होती है जिसे हिंदी भाषा में केंद्रीय जांच ब्यूरो भी कहते हैं इसके नाम से ही जाहिर है कि ये ये पूरे भारत की जाँच एसेंजी है हर देश की केन्द्रीय जाँच एजेंसी होती है उसी तरह भारत की केन्द्रीय जाँच एजेंसी सीबीआई है जो देश और विदेश स्तर पर होने वाले अपराधों जैसे हत्या, घोटालों और भ्रष्टाचार के मामलों और राष्ट्रीय हितों से संबंधित अपराधों की भारत सरकार की तरफ से जाँच करती है. आपको बता दे कि सीबीआई स्थापना भारत की आजादी के 6 साल पहले यानी 1941 हुई थी वहीं साल 1963 में इसे CBI यानी केंद्रीय जाँच ब्यूरो नाम दिया गया था. भारत सरकार राज्य सरकार की सहमति से किसी भी अपराधिक मामले की जांच करने कि जिम्मेदारी CBI को सौपतीं है. वैसे उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय बिना राज्य सरकार की सहमति के भी CBI को जाँच करने का आदेश दे सकते हैं. इसमें शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को SSC बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा को पास करना होता है.